જે શિક્ષકો તાજેતરમાં NPS માંથી OPS માં આવેલ છે તેઓ આ સાઈટ પર જઈ એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ વિભાગમાં જઈ ટ્રાન્જેક્શન સ્ટેટમેન્ટ વિભાગમાંથી પોતાના નાણાકીય વર્ષ મુજબના સીપીએફ કપાતના સ્ટેટમેન્ટની પીડીએફ ડાઉનલોડ કરી શકશે. વર્ષવાઇઝ સ્ટેટમેન્ટ ડાઉનલોડ કરી પોતે જો સેલરી બુક લખતા હોય તો તેની સાથે આંકડો મેળવી લેવો. જેથી જો કોઈ ભૂલ હોય તો ફંડ ટ્રાન્સફર થાય એ પહેલા ધ્યાન દોરી સુધારો કરાવી શકાય.
पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) कैसी है?नई पेंशन स्कीम (NPS) कैसी है?यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) कैसी है?

- (1) OPS में रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है।
- (2) OPS में जनरल प्रोविडेंट फंड यानी GPF का प्रावधान है।
- (3) OPS में 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी की रकम मिलती है।
- (4) OPS में पेमेंट सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से होता है।
- (5) OPS में रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को पेंशन की राशि मिलती है।
- (6) OPS में पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं कटता है।
- (7) OPS में छह महीने बाद मिलने वाले DA का प्रावधान है।
नई पेंशन स्कीम (NPS) कैसी है?

- NPS में कर्मचारी की बेसिक सैलरी+डीए का 10 फीसद हिस्सा कटता है।
- (2) NPS शेयर मार्केट पर बेस्ड है। इसलिए यह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। यहां टैक्स का भी प्रावधान है।
- (3) NPS में रिटायरमेंट पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना होता है।
- (4) NPS में रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती है।
- (5) NPS में छह महीने बाद मिलने वाले DA का प्रावधान नहीं है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) कैसी है?
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- (1) UPS में पेंशन का बोझ कर्मचारी पर नहीं पड़ता है। इसमें सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है।
- (2) UPS में कर्मचारी के रिटायरमेंट से पहले की 12 महीने की एवरेज बेसिक पे का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा।
- (3) UPS में किसी भी कर्मचारी की मृत्यु से पहले जो पेंशन थी, उसका 60 फीसदी मृत कर्मचारी की पत्नी/पति को मिलेगा।
- (4) जिनकी सर्विस अवधि कम है, उनके लिये UPS में 10,000 रुपये प्रति माह की सुनिश्चित मिनिमम पेंशन का प्रावधान है।
- (5) UPS में महंगाई का ध्यान रखा गया है। महंगाई भत्ते के जैसे पैटर्न पर सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित फैमिली पेंशन और सुनिश्चित मिनिमम पेंशन इन तीनों पर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन लगेगा।*
- (6) UPS में सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एकमुश्त पेमेंट का प्रावधान है। हर 6 महीने की सर्विस के लिए सेवानिवृत्ति की तारीख पर मंथली वेतन (pay + DA) का 1/10 वां हिस्सा मिलेगा।
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